बिहारशरीफ, नवम्बर 23 -- मारपीट मामले में मुखिया प्रतिनिधि हुए बरी शेखपुरा, निज संवाददाता। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार की अदालत ने शनिवार को मारपीट के एक मामले की सुनवाई के बाद कारे के मुखिया प्रतिनिधि बालमुकुंद यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता बनारसी प्रसाद ने बताया कि बरबीघा के जितेन्द्र कुमार ने वर्ष 2014 में मामला दर्ज कराया गया। अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत किए गए गवाहों को सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में मुखिया प्रतिनिधि को बरी कर दिया

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