देवघर, अगस्त 21 -- देवघर प्रतिनिधि भूमि विवाद को लेकर मारपीट करने से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनाई, जबकि मामले की पांच महिला आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जी संख्या 1074/2020 के इस मामले में हासिम शेख एवं जलालुद्दीन शेख को भादवि की धारा 324 के तहत तीन-तीन वर्षों की सश्रम कैद एवं धारा 341 के तहत पन्द्रह दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। इसी मामले में संदेह का लाभ देते हुए आरोपित मोमिना बीवी, कुंती बीवी, सबीना बीवी, रेशमा बीवी एवं बेबीया बीवी को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भुमि विवाद को लेकर मारपीट से संबंधित इस मामले में सारवां थाना कांड संख्या 58/2...