मधुबनी, जून 21 -- झंझारपुर। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार राम के कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दो अभियुक्त को तीन तीन माह का सजा और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह मामला अंधराठाढ़ी थाने में नजमुल खातून के द्वारा 7 मई 2010 को दर्ज कराई थी। नजमुल खातून ने अपने आवेदन में खलील अंसारी, अब्दुल जलील और शहजादी खातून के विरुद्ध कुदाल, लाठी और लात मुक्का से मारपीट करने का आरोप लगाकर न्याय की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त बने खलील अंसारी, अब्दुल जलील एवं शहजादी खातून (सभी मरूकिया के रहने वाले अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र के हैं) को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में दोषी पाया। अभियुक्त गण में खलील अंसारी एवं अब्दुल जलील को 3 महीना की साधारण कारावास के अलावा 1000 रुपये का आर्थिक दंड सुनाया गया है। साथ ही अभियुक्त शहजादी खातून को ...