रांची, फरवरी 25 -- रांची, संवाददाता। एससी/एसटी अधिनियम मामले के विशेष न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत ने मंगलवार को 8 साल पुराने अत्याचार निवारण अधिनियम के साथ भादवि की कई धाराओं के तहत ट्रायल फेस कर रहीं तीन महिला समेत 14 आरोपियों को दोषी ठहराया है। साथ ही अदालत ने सभी आरोपियों को उचित चेतावनी के बाद रिहा कर दिया। आगे शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार ओझा ने पक्ष रखा था। मामले में प्रतिमा देवी, धनेश्वरी देवी, चमेली देवी, मुकेश कुमार साहू, परमेश्वर हजाम, उज्जवल पोद्दार, उमेश प्रसाद गुप्ता, बीरेंद्र कुमार साहू, चंडी चरण पोद्दार, कंचन दुबे, रॉबिन प्रमाणिक, अमर पोद्दार, राम सुंदर साहू एवं धनश्याम रविदास को अदालत ने चेतावनी देकर रिहा किया। यह प्राथमिकी सिल्ली थाना क्षेत्र के पतराहातू पंचायत क...