गया, नवम्बर 26 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजय कुमार ने बुधवार को मारपीट के एक मुकदमे में छह दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। मालूम हो कि अभियुक्त व सूचक दोनों गोटिया में है और एक छोटी सी भूमि को लेकर दोनों में विवाद बरसों से चल रहा है। उसी को लेकर मारपीट किया गया था। सभी दोषी को केंद्रीय कारा भेजने का आदेश दिया गया। घटना की प्राथमिक फतेहपुर थाना में दर्ज किया गया था। सूचक केसर यादव है उसने अपने बयान में कहा कि अभियुक्तगण वासुदेव यादव, शीतल यादव, जगदीश यादव, सुरेंद्र यादव, उमेश यादव, बलबीर यादव एवं दिनेश यादव ने तीन सितंबर 2007 को उसके भूमि पर छप्पर जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी के मना करने पर सभी लोग मारपीट करने पर उतारू हो गए और उसके माता-पिता एवं अन्य लोगों को मार कर मारपीट कर घायल कर दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृ...