नई दिल्ली, मई 26 -- गौहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के पूर्व महासचिव शंकरज्योति बरुआ को अंतरिम जमानत दे दी। बरुआ को डिब्रूगढ़ जिले में एक पेट्रोल पंप पर मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बरुआ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुमान बोरा ने कहा कि पूर्व छात्र नेता को मंगलवार को जेल से रिहा किए जाने की संभावना है। बरुआ को 19 मई को एक पेट्रोल पंप पर कथित तौर पर मारपीट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद कई छात्र और युवा संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बोरा ने कहा कि दुलियाजान पुलिस थाने में बरुआ के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे और उन्हें एक मामले में स्थानीय अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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