बिजनौर, जुलाई 11 -- न्यायालय ने थाना क्षेत्र के गांव इस्माईलपुर दमी में पिता पुत्र के साथ मारपीट करने के चारों आरोपियों को मारपीट का दोषी पाते हुए उनको तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हैं। थाना क्षेत्र के ग्राम इस्माईलपुर दमी निवासी अतरपाल सिंह पुत्र बसंता सिंह ने एक सितंबर 2020 को पुलिस में तहरीर देकर गांव के अरविंद पुत्र बाबूराम, नीरज पुत्र प्रेम सिंह, वीरेंद्र पुत्र कल्लू व जयप्रकाश पुत्र मुन्नू के विरुद्ध दर्ज कराए केस में कहा था कि इन चारों लोगों ने उसके घर के पास उसके व उसके पुत्र के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद संबंधित आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस मामले में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल ने न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी की। एडीजे न्यायालय ने उपरोक्त चारों अभि...