छपरा, अगस्त 11 -- सजा के साथ अर्थ दंड भी लगा अभियोजन की तरफ से चार गवाहों की हुई थी गवाही छपरा , नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 श्रीकांत सिंह ने छपरा मुफस्सिल थाना में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई पूरी कर ली। उन्होंने खैरा थाना के रसूलपुर निवासी धतूरी राय को अंदर दफा 325 भादवि में पांच साल की कारावास की सजा दी। साथ ही पांच हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन महीना की सजा होगी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रिय रंजन सिन्हा ने सरकार का पक्ष न्यायालय में रखा और कुल चार गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। मालूम हो कि अभियुक्त के ही गांव के रामेश्वर राय ने 28 मई 2099 को जख्मी हालत में छपरा सदर अस्पताल में अपना फर्द बयान दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि घटना के दिन 25 मई 2099 को वे अपने लड़का उपेंद्र क...