समस्तीपुर, अगस्त 6 -- दलसिंहसराय। सिविल कोर्ट दलसिंहसराय के जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश शशिकांत राय के कोर्ट में मंगलवार को मारपीट के एक मामले की सुनवाई की गयी। इसमें दोष सिद्ध केवटा निवासी सभी पांच आरोपियों को भादवि की अलग अलग धाराओं में तीन तीन वर्ष की सजा के साथ ही अर्थदंड लगाया गया। जानकारी देते हुये एपीपी अरूण कुमार सिन्हा ने बताया कि महेश राय, दिनेश राय, शंकर राय, गोरख उर्फ गौतम राय एवं अरविन्द कुमार राय, को धारा 147 में दस हजार रुपये, धारा 447 में पांच हजार रुपये एवं धारा 323 में पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं भादवि की धारा 452 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 380 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 427 में पांच हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया। कोर्ट न...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.