बिहारशरीफ, नवम्बर 18 -- मारपीट के 5 आरोपित दोषी करार, 28 को होगी सजा सारे थाना क्षेत्र के नेरुत गांव का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 28 नवंबर को होगा। जबकि एक आरोपित बिहारी कुमार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। मंगलवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 महावीर प्रसाद ने सारे थाना क्षेत्र के नेरुत गांव निवासी कुंदन कुमार, बुधन राउत, कक्कू कुमार, फूटुस कुमार एवं जितेंद्र कुमार को मारपीट मामले में दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने सभी छह लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि 28 मार्च 2021 की आठ बजे रात में सभी आरोपित नशे की हालत में आए और सूचक संजीत कुमार के घर पर...