आजमगढ़, नवम्बर 25 -- आजमगढ़, संवाददाता। दरवाजा तोड़ने को लेकर हुए विवाद में मारपीट कर बुरी तरह से घायल किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी कारे 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 91 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पर्याप्त सबूत के अभाव में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने जुर्माना की आधी धनराशि तीन घायलों को बराबर-बराबर दिए जाने का आदेश दिया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी प्रभावती ग्राम करसरा थाना मेहनाजपुर की निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर 24 अक्तूबर 2019 की सुबह 6:30 बजे पड़ोसी अरुण, विजय बहादुर एवं आनंद रम्मा लेकर आए और उसके कच्चे मकान का दरवाजा तोड़ दिया। इस पर प्रभावती के घर के अशोक ने एतरा...