देवघर, मार्च 7 -- देवघर। देवघर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्रा की अदालत ने मारपीट व छिनतई आदि से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद पांच आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जी आर केस नंबर 1118/2023 के इस मामले में कुंडा थाना अंतर्गत गुगलीडीह ग्राम निवासी सिकंदर यादव, रंजीत यादव, शुकदेव महतो, देवकी देवी एवं नीतू कुमारी को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। सभी लोगों पर मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगा था। इसके साथ ही छिनतई व अभद्रता करने के भी आरोप लगाए गए थे। आरोपों को लेकर कुंडा थाना कांड संख्या 53/2023 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में तीन गवाह प्रस्तुत किए गए, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/प्र...