बगहा, फरवरी 21 -- बेतिया, विधि संवाददाता। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उमेश मणि त्रिपाठी ने लगभग 12 वर्ष पुराने मारपीट के एक मामले में पिता व उसके पुत्र को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता योगापट्टी शनिचरी थाना क्षेत्र के पटखौली गांव निवासी पिता कृष्णा प्रसाद तथा उनके पुत्र विनय कुमार है। अपर लोक अभियोजक कन्हैया प्रसाद ने बताया कि घटना 25 जून वर्ष 2022 की है। उस दिन सूचक शंभू नंदन प्रसाद अपने खेत में धान और मकई का बीज डाल रहे थें। तभी दोनों अभियुक्त हाथ में फरसा एवं डंडा ले वहां पहुंचे शंभू नंदन प्रसाद को भद्दी भद्दी गाली देते हुए उन्हें मारकर जख्मी कर दिया था। मामले को ले पिता व उसके पुत्र के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। विचारण तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को भादवि की धारा 324 में तीन वर्ष, धारा 3...