बस्ती, दिसम्बर 24 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने घर में घुसकर मारने-पीटने के मामले में पांच आरोपियों को तीन वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास काटनी पड़ेगी। अभियोजन के अनुसार छावनी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता का भाई ने तहरीर देकर कहा कि 16 अगस्त 2017 को वह विक्रमजोत में स्थित अपनी दुकान से घर गया तो देखा कि उसकी नाबालिग बहन के साथ मुहल्ले के संजीत सिंह दिखे। भागने की कोशिश करने लगे, दौड़कर छत पर पकड़ लिया और घर पर बंद कर दिया। बंद होने के बाद संजीत सिंह से मारपीट होने लगी। इतने में संजीत सिंह के भाई संतकुमार सिंह, सुनील सिंह, सरजीत सिंह व मुन्ना सिंह यादव ग्राम विक्रमजोत गोल बनाकर लाठी, डण्डा, हाकी लेकर घर में घुस...
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