श्रावस्ती, नवम्बर 14 -- श्रावस्ती। मारपीट मामले के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा हुई। इसके साथ ही 25 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इकौना थाना क्षेत्र के महेशरा निवासी मंगरे धोबी पुत्र सहजराम के विरुद्ध वर्ष 2003 में मारपीट करने, शांति भंग आदि आपराधों में मामला दर्ज किया गया था। 22 वर्षों से मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी मंगरे को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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