हरदोई, जून 3 -- हरदोई। मारपीट के मामले में तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। नौ जुलाई 1998 को मल्लावां थाने में सैय्यद, अफसर और फरीद निवासी मटियामऊ को मुकदमे में नामजद किया गया था। आरोप था कि इन लोगों ने गांव के युवक को पीटा गया। इस मामले में एसीजे (सिविज डिलीवन) तृतीय ने आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। 5700 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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