बस्ती, नवम्बर 14 -- बस्ती। ग्राम न्यायालय हर्रैया के न्यायाधिकारी अखिल कुमार की अदालत ने दुबौलिया थानाक्षेत्र में सात वर्ष पूर्व हुई मारपीट की घटना में तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार, दुबौलिया थानाक्षेत्र के घोसियापुर गांव निवासी रामसेवक ने 24 दिसंबर 2019 को थाने में तहरीर दी कि उनका बेटा विनोद कुमार ट्रैक्टर-ट्राली पर गन्ना लादकर क्रय केंद्र जा रहा था। तभी गांव के पंकज व अरविंद और अशोक ने पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज शुरू कर दिया। मना करने पर तीनों ने लाठी-डंडे, लात-घूसों से मारपीट की। बीच-बचाव से जान बची। पुलिस ने तहरीर पर तीनों के विरुद्ध मारपीट व अपशब्दों का मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और आरोप-पत्र अदालत में दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त...