बलरामपुर, दिसम्बर 20 -- बलरामपुर, संवाददाता। मारपीट करने के मामले में चार लोगों को न्यायालय ने 15 15 सौ रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है एसपी विकास कुमार ने बताया कि 13 मई 1997 को कमला प्रसाद पुत्र राम दुलारे निवासी परसपुर थाना तुलसीपुर जिला बलरामपुर ने लिखित तहरीर दी। आरोप लगाया कि उनके साथ जगदंबा व हजारी पुत्रगण शत्रुहन एवं भोला पुत्र जगदंबा तथा रुकुमलाल पुत्र शिव शरन लाल निवासीगण परसपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर ने मारपीट की है । तहरीर के आधार पर थाना तुलसीपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राम बख्श सिंह ने की। उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने जगदंबा व हजारी पुत्रगण शत्रुहन एवं भोला पुत्र जगदंबा तथा रुकुमलाल पुत्र शिव शरन लाल को कोर्ट उठने तक खड़ा रहने व प्रत्येक को 15-15...