आगरा, जुलाई 11 -- सिढ़पुरा थाना में दर्ज मारपीट, एससीएसटी एक्ट के मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध चार आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2022 में मारपीट, एससीएसटी एक्ट के तहत किशनवीर पुत्र गीतम सिंह, गीतम पुत्र तेज सिंह, अमर सिंह पुत्र तेज सिंह, हरिओम पुत्र नाथूराम निवासीगण हमीरपुर सिढ़पुरा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। संबंधित कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को सजा सुनाई है।
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