मऊ, जून 14 -- मऊ। सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले की प्राथमिकी सरायलखंसी थाने में वादी नीतिन कुमार ने दर्ज कराया था। मामले में अभियोजन कथानक के अनुसार 24 अप्रैल की सुबह भूमि विवाद को लेकर उनके बाबा सोचन राम, दादी चंद्रज्योति, मां गुड़िया देवी, भाई रितेश मारपीट दिया गया था। साथ ही साथ जान मारने की धमकी भी दिया गया था। इस बीच सोचन राम की 21 अप्रैल को और चंद्रज्योति की 22 अप्रैल को मौत हो गई थी। मामले में शुक्रवार को आरोपी रंजीत कुमार, राम विजय भारती की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया। मा...