सिद्धार्थ, सितम्बर 25 -- सिद्धार्थनगर। जेएम बांसी पंकज ने दो अलग-अलग मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्यारे व लोचन पुत्र भुण्डे निवासी बनरही थाना मिश्रौलिया के खिलाफ 1996 में धारा 323, 504, 506 व 2007 में सुन्दरी पत्नी खदेरु निवासी रेहरा थाना मिश्रौलिया के खिलाफ भी धारा 323, 504, 506 का केस दर्ज हुआ था। दोनों ही मामलों में जेएम बांसी ने आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने की।

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