बिजनौर, अप्रैल 30 -- स्पेशल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दलित के घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में नूरपुर क्षेत्र के देवेंद्र एवं गरीबा को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा सुनाकर दोनों दोषियों को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। अदालत ने परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर जमानत दाखिल करने के आदेश दिए। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नूरपुर थाना क्षेत्र के झीरन निवासी वंचित वर्ग के शीशराम पुत्र महेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसके गांव के देवेंद्र पुत्र गरीबा, गरीबा पुत्र रामचंद्र ने पुरानी रंजिश की बिनाह पर 28 दिसंबर 2016 को उसके घर में घुसकर मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे अपमानित किया। गांव के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पु...