श्रावस्ती, जनवरी 12 -- श्रावस्ती। गाली देने व मारपीट मामले के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास व अर्थदंड की सजा दी गई। सोनवा थाना क्षेत्र के झोझीपुर निवासी मुंसरीफ पुत्र गौहर व उसकी पत्नी ने वर्ष 2019 में गाली गलौज के साथ महिला के साथ मारपीट की थी। जिसके विरुद्ध सोनवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय में मामले का विचारण हो रहा था। दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए न्यायालय ने उन्हें 15-15 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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