औरैया, दिसम्बर 17 -- औरैया, संवाददाता। थाना अयाना क्षेत्र के आठ वर्ष पुराने मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विकास गोस्वामी ने दोषी पति-पत्नी को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि यह मामला थाना अयाना क्षेत्र के ग्राम अनिरुद्ध नगर का है। गांव निवासी धीरज कुमार ने 25 मार्च 2017 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा गया था कि वह अनुसूचित जाति से है और घटना के दिन दोपहर करीब तीन बजे बेरी के पेड़ से बेर तोड़कर खा रहा था। इसी दौरान गांव के ही रामजानकी और उसके पति श्रीनिवास वहां पहुंच गए। आरोप है कि दोनों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धीरज कुमार के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौ...