बदायूं, अगस्त 20 -- बदायूं। अपर जिला जज और एससीएसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने 10 साल पुराने मारपीट एवं गालीगलौज के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक जितेंद्र कुमारके अनुसार वर्ष 2015 में हजरतपुर थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने चंगासी गांव के रामनाथ, ओमेंद्र व उमेश के खिलाफ जातिसूचक शब्द, मारपीट व गालीगलौज की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन सीओ दातागंज सुरेंद्र कुमार त्यागी द्वारा की गई। विवेचक ने साक्ष्यों व गवाह के बयानों के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। तबसे मामला कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलव...