संतकबीरनगर, सितम्बर 9 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट करने के तीन आरोपियों को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए सशर्त एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। आरोपी शम्भू प्रसाद राय, सुरेन्द्र राय व दीनदयाल राय को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा पर एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने रिहा किया। परिवीक्षाकाल के दौरान कोई अपराध कारित करने पर दण्डादेश के बिन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया। कोर्ट ने आरोपियों को एससीएसटी एक्ट के आरोप में दोषमुक्त करने का भी फैसला दिया। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रकरण में रामलौट पुत्र राम बहाल ग्राम रजनौली थाना धनघटा ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उनका...