संतकबीरनगर, अगस्त 15 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के तीन आरोपियों को सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए सशर्त 6 माह के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। आरोपी अरुण कुमार, जुगानी उर्फ प्रशान्त कुमार व पिण्टू को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा पर कोर्ट ने रिहा किया। परिवीक्षाकाल के दौरान कोई अपराध कारित करने पर दण्डादेश के बिन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर तीन-तीन हजार कुल 9 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि मामला जिले के बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम कांटा मान सिंह का है। प्रकरण में वादी ने वर्ष 2003 में डाक्टरी मुआयना कराकर...