अंबेडकर नगर, मार्च 18 -- अम्बेडकरनगर। मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा लगातार की गई पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में तीनों का आरोपितों की ओर से जुर्म इकबाल कर लेने पर एसीजेएम की अदालत ने न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष-2018 में राजेसुल्तानपुर थाने में बरोही का पूरा पांडेय निवासी मनोज पुत्र राम दुलारे, प्रमोद पुत्र हरसिंगार एवं रामसिंगार पुत्र छट्ठू के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था।
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