महाराजगंज, सितम्बर 12 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। निचलौल थाना क्षेत्र के बहुआर खुर्द में 11 वर्ष पहले जमीनी रंजिश में हुई मारपीट के आरोपितों नर्मदा यादव, राजकिशोर यादव, सिंहासन यादव पुत्रगण राम लगन यादव को जिला जज ने दोषी पाते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार बहुआर खुर्द निवासी राहुल गुप्ता अपने पिता श्याम सुंदर और माता विन्दा देवी के साथ 10 फरवरी 2014 की सुबह अपने खेत में काम करने गया था। वह खेत विवादित था तथा उस खेत पर गांव के ही राधेश्याम यादव से कब्जे का विवाद था। वादी मुकदमा को उस खेत में काम करते देख राधेश्याम यादव के भाई नर्वदा यादव, राजकिशोर यादव, सिंहासन यादव ने राहुल गुप्ता व उसके माता-पिता पर लाठी डंडा से हमल...
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