बाराबंकी, मई 28 -- बाराबंकी। सतरिख थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में मारपीट के मामले में कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा दी है। प्रत्येक अभियुक्त पर आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। सतरिख थाना के बिहहिमापुर गांव निवासी राजू पुत्र अभयराज ने 19 अक्टूबर 2017 को पुलिस को तहरीर देकर अपने साथ मारपीट का आरोप गांव के ही रामकुमार पुत्र जादूराम, संजय कुमार पुत्र जादूराम व डिबई पुत्र बजरंग पर लगाया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने पर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई थी। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर- 08 ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। उनके द्वारा दिये गए साक्ष्यों को देखा जिसके आधार पर आरोप सही पाए गए। न्यायाधीश ने इस म...