गोंडा, दिसम्बर 10 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सिविल जज एफटीसी द्वितीय योगेंद्र सिंह ने मारपीट करने के जुर्म में तीन भियुक्तों तीन तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजक नित्यानंद यादव के अनुसार वादी मुकदमा पिंटू तिवारी पुत्र नान्हू तिवारी निवासी ग्राम जोतिया थाना मोतीगंज जिला गोंडा ने आरोपी रंजीत सिंह व उदय सिंह पुत्र गुल्ले तथा प्रहलाद पुत्र खुशीराम निवासी राजापुर परसौरा थाना मोतीगंज के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि भूमि विवाद को लेकर सभी आरोपी 29 जुलाई 2013 को उसे अपशब्द कहने लगे। विरोध करने पर लाठी डंडे से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान उसकी बहन को लाठी से मार दिया जिसमें उनका हाथ टूट गया। पुलिस ने सुसंगतधाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। अदालत ने मुकदमे के व...