बदायूं, अगस्त 7 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससीएसटी सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने मारपीट के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार के अनुसार, साल 2018 में बिसौली कोतवाली में पीड़ित ने एससीएसटी एक्ट के तहत मारपीट व गालीगलौज की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव चंदपुर निवासी राजपाल, बालकराम, जगदीश, व लखपत को नामजद किया गया। इस मुकदमे की विवेचना सीओ मुन्नालाल ने की। सीओ ने साक्ष्य संकलन कर चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायाल में चार्जशीट दाखिल की। चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी में मुकदमा चलाया गया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन थ...