अल्मोड़ा, अगस्त 13 -- ग्रामीण के साथ मारपीट के मामले में मंगलवार को न्यायालय सिविल जज जूडि भिकियासैंण शालिनी दादर ने फैसला सुनाया है। मामले में अभियुक्त, उसकी पत्नी, दो बेटों सहित दो भाई व एक अन्य को दो-दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित को एक लाख रुपये जुर्माना देने के आदेश दिए हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि मामला मई 2022 का है। तराड़ी, तया मछोड़ अल्मोड़ा निवासी सुनील कुमार ने 30 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। कहना था कि 25 मई को उसके पिता गिरीश चंद्र के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की थी। आरोपी नंद राम, उसकी पत्नी मना देवी, पुत्र जगदीश राम, त्रिलोक राम के अलावा लाखन व रवि पुत्र शेरी राम और दीपक ने उनका हाथ और पांच तोड़ दिया था। शरीर में भी गंभीर चोट आ गई थी। उन्हें उपचार के लिए रामनगर में भर्ती कराया गया था। ज...
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