पीलीभीत, नवम्बर 22 -- पीलीभीत। गाली गलौज व मारपीट करने के आरोपी पिता पुत्र को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सतीश कुमार (तृतीय) ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना पूरनपुर के ग्राम पिपरिया जयभद्र निवासी महेश चंद्र ने पूरनपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह 28 नवम्बर 2016 को गेहूं का आटा पिसा कर अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसका भाई राम सनेही अपने पुत्र रवि के साथ आता मिल गया। पुराने जमीनी विवाद को लेकर रवि गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर दोनों ने मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने आरोप सिद्ध न होने पर पिता पुत्र को बरी कर दिया।
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