संतकबीरनगर, अगस्त 8 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर मारपीट के आरोपी पति पत्नी को सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पाण्डेय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी हरिराम व चन्दा देवी प्रत्येक पर बारह-बारह सौ रुपए कुल 24 सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में वर्ष 2002 में बखिरा थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आरोपीगण हरिराम पुत्र नन्दलाल व चन्दा देवी पत्नी हरिराम ग्राम जंगल दशहर थाना बखिरा का रहने वाले हैं। आरोपियों पर वादी को मारपीट व अपमानित करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्...