संतकबीरनगर, जनवरी 4 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के आरोपी दो भाइयों को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी अनिल कुमार व संतोष कुमार प्रत्येक पर 1200-1200 रुपए कुल 24 सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 15 दिन की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि प्रकरण में वादिनी सीमा कुमारी पुत्री शंकर ग्राम शिवबखरी थाना बखिरा ने वर्ष 2001 में मारपीट का अभियोग पंजीकृत कराया था। आरोपी अनिल कुमार व संतोष कुमार पुत्रगण बीजल ग्राम शिवबखरी थाना बखिरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कि...