संतकबीरनगर, दिसम्बर 5 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के आरोपी को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पाण्डेय की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी शंकर पर सजा के अतिरिक्त पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि आरोपी शंकर पुत्र सुक्खू ग्राम बंजरिया थाना बखिरा का रहने वाला है। आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2008 में मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संज...