संतकबीरनगर, जनवरी 10 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के आरोपी को अपराध स्वीकार करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी हरिकेश पर चार हजार रुपए रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी । सहायक अभियोजन अधिकाथी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में वादी राजाराम पुत्र श्रीराम ग्राम बेलबनवा थाना मेंहदावल ने वर्ष 2012 में मारपीट का अभियोग पंजीकृत कराया था । आरोपी हरिकेश पुत्र विश्वनाथ ग्राम बेलबनवा थाना मेंहदावल का रहने वाला है । पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था । विचारण के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया । मुख्य न्याय...