औरैया, जुलाई 4 -- औरैया, संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने सहायल थाना क्षेत्र के गांव लखनों में 16 साल पहले एक महिला के साथ मारपीट करने के आरोपित ऊदल को दो साल नौ माह की सजा से दंडित किया है। उस पर एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। ग्राम लखनों निवासी धर्मवीर ने रिपोर्ट सहायल थाना में दर्ज कराई। जिसमें लिखा कि उसकी मां सूरजमुखी बहन के साथ शौच करने के लिए गांव के बाहर स्कूल के पीछे गई थी। शौच करके वापस घर की तरफ वह लौट रही थी। तभी गांव के रहने वाले ऊदल हाथ में चाकू दिखाते गाली-गलौज करने लगा। उसकी मां ने मना किया तो उसने मां के ऊपर चाकू से वार कर दिया। जान से मारने की धमकी दी। ऊदल से वादी की पुरानी रंजिश चल रही है। तहरीर पर थाना सहायल में रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस ने विवेचना कर प्राण घातक हमले की धारा में आरोप पत्र कोर्ट में प्...