बस्ती, जनवरी 30 -- बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। ग्राम न्यायालय हर्रैया न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने छावनी थानाक्षेत्र एक गांव में नौ वर्ष पूर्व मारपीट मामले में तीन आरोपी को दोषी करार दिया है। प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित कर अर्थदंड नहीं अदा करने पर पांच दिन अतिरिक्त साधारण कारावास सजा काटनी पड़ेगी। अभियोजन कथानक अनुसार छावनी क्षेत्र चरथी कथिक गांव निवासी परशुराम ने छावनी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आठ फरवरी सन 2016 को शौच करने वाले जा रहे थे। गांव में नहर की पुलिया के पास पहले गांव बैठे राकेश कुमार, सूरज, पप्पू पासवान और लल्लू चौधरी ने कट्टा व हॉकी लेकर मारने-पीटने लगे। राकेश ने उनके सीने पर कट्टा सटा दिया और सोने की चेन छीन ली। आरोपी ने चुनावी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने पीड़ित तहरीर पर चारों आरोपी के विरुद्...