संतकबीरनगर, जून 21 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर मारपीट की आरोपिता मां बेटी को सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपिता मां शिवपति व बेटी अनीता पर तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में वर्ष 2002 में बखिरा थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आरोपिता शिवपति पत्नी राधेश्याम व अनीता पुत्री राधेश्याम कड़जवनिया थाना बेलहरकला की रहने वाली है। दोनों आरोपिता पर गाली देकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपिताओं के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषि...