संतकबीरनगर, नवम्बर 8 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट की आरोपिता को अपराध स्वीकार करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपिता लालपरी पर विभिन्न धाराओं में तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपिता को सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि मामला धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम पारा हरगोविन्द का है। प्रकरण में आवेदिका हारमती पत्नी राम सागर सिंह ग्राम पारा हर गोविन्द ने दिनांक 2 दिसम्बर 2019 को अभियोग पंजीकृत कराया था। प्रकरण में वादिनी ने लालपरी पत्नी राम सहारे ग्राम पारा हरगोविन्द थाना धनघटा के विरुद्ध गाली देते हुए लात मूका व लाठी डण्डे से मारकर घायल करने का आरोप लगाया था। पु...