संतकबीरनगर, दिसम्बर 3 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट की आरोपिता को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपिता सोना देवी पर सजा के अतिरिक्त दो हजार पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपिता को तीन माह की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र के ग्राम कुसौना कला का है। प्रकरण में वादी मुकदमा वर्ष 2007 में अभियोग पंजीकृत कराया था। वादी का आरोप था कि आरोपिता सोना देवी पत्नी हरिनरायन ग्राम कुसौना कला ने घर में घुसकर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना क...