बाराबंकी, सितम्बर 11 -- बाराबंकी। न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश जिला जज ने हत्या की घटना से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना कुर्सी पर संदीप कुमार निवासी बैनाटीकाहार ने अपने पुत्र की मारपीट कर हत्या करने व साक्ष्य छुपाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई थी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए। न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त रामाज्ञा सिंह, सरिता देवी पत्नी रामाज्ञा सिंह निवासी ताला बैनाटीकाहार थाना कुर्सी को उपरोक्त मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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