गुड़गांव, मार्च 19 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। साल 2016 में गांव नैनवाल में मारपीट कर डकैती के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत सहगल की कोर्ट ने आठ को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने दोषियों को दस वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साल 2016 में थाना मानेसर को एक लिखित शिकायत में बताया कि रात को गांव नैनवाल में कुछ व्यक्तियों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया कुछ समय बाद जमीनों में दरवाजा खोला गया। तो उन व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दिया इसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया तथा वे व्यक्ति वहां से भाग गए। शिकायत पर थाना मानेसर में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में अनुसंधान के दौरान जांच में सामने आया कि आरोपिय...