गोरखपुर, फरवरी 3 -- गोरखपुर। मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद पांडेय ने गगहा थाना क्षेत्र के रकहट निवासी अभियुक्त आकाश साहनी व विशाल साहनी को पांच साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 20 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को छह माह एक दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र यादव का कहना था कि वादी सत्येंद्र साहनी गगहा थाना क्षेत्र के रकहट का निवासी है। 12 अगस्त 2020 को शाम लगभग तीन बजे वह गांव के पास बंधे पर था। उसी समय वादी के गांव विशाल से उसकी किसी बात पर कहा सुनी हो गई। इसी बात को लेकर अभियुक्तों ने मिलकर वादी को लात घूंसे और डंडे से मारना पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर...