गोरखपुर, जनवरी 22 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शमीम अहमद अंसारी की अदालत ने खोराबार थाना क्षेत्र के बहरामपुर टोला कुरमौल निवासी छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दंडित किए गए अभियुक्तों में राधे उर्फ विनोद कुमार, शिवलाल, अभिषेक, सतराम, रामप्रीत तथा बिंदू शामिल हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना 2 मई 2020 की है। सभी अभियुक्त एक राय होकर डंडा और फरसा लेकर वादी जीउत गुप्ता के दरवाजे पर पहुंचे और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर खोराबार थाने में मुकद...