फर्रुखाबाद कन्नौज, दिसम्बर 5 -- फर्रुखाबाद । सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने दंपत्ति को जुर्म कबूल करने पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाकर जमानत दे दी है । जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास भोगना होगा । जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव चौकी महमूदपुर निवासी ममता ने गांव के ही राहुल व उसकी पत्नी कान्ति देवी के खिलाफ गाली गलौज कर मारपीट करने की एनसीआर दर्ज कराई थी । इसमें कहा था कि 27 मई 2020 को मामूली कहासुनी होने पर राहुल व उसकी पत्नी कान्ति देवी ने गाली गलौज कर मारपीट की थी । मामले की सुनवाई कर रहे सीजेएम ने दंपत्ति के जुर्म कबूल करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाकर जमानत दे दी है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...