बुलंदशहर, नवम्बर 8 -- कोर्ट ने मारपीट कर घायल करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक विजय कुमार शर्मा तथा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि अभियुक्त प्रदीप पुत्र ईश्वर चन्द निवासी मोहल्ला रामपुरा थाना सिकन्द्राबाद ने वर्ष-2014 में वादिया सविता निवासी मोहल्ला रामपुरा के पति के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में 10 नवंबर 2014 को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और 06 जनवरी 2015 को कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायाधीश वरुण मोहित निगम (न्यायालय एडीजे-03) ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रदीप को 03 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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