बुलंदशहर, अगस्त 30 -- बुलंदशहर। अभियोजक सत्यप्रकाश मिश्रा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि अभियुक्त बुद्धपाल पुत्र बधुआ, विनोद पुत्र बधुआ तथा गम्भीर पुत्र दाताराम निवासी ग्राम सरायघासी थाना सिकन्द्राबाद ने वर्ष 1995 में वादी मनप्यारे निवासी सिकन्द्राबाद को गाली गलौच कर लाठी डंडो से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। 21 जुलाई 1995 को थाना सिकन्द्राबाद में अभियोग पंजीकृत हुआ। पुलिस ने 21 जुलाई 1995 को कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायाधीश अविरल सिंह (न्यायालय एसीजेएम-02) ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बुद्धपाल, विनोद और गम्भीर को न्यायालय उठने तक व प्रत्येक को 500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

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